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विधायक चावला सहित अन्य के खिलाफ ट्रायल प्रोग्राम पेश, कोर्ट कर चुका आरोप तय, गोदाम से खाद लूट का मामला

जनप्रतिनिधि विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने कांग्रेस विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र के खिलाफ धारा 353, 395, 332 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किये हैं।

इंदौर,मध्यप्रदेश । प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट कांग्रेस विधायक मनोज चावला सहित अन्य के खिलाफ गोदाम से खाद लूट मामले के चल रहें केस में जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय (Special Court) इंदौर में ट्रायल प्रोग्राम पेश कर दिया गया है। अभियोजन 11 अप्रैल से अपने गवाह कोर्ट के समक्ष पेश करेगा।

आरोपियों पर इन धाराओं में आरोप तय

जनप्रतिनिधि विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने कांग्रेस विधायक मनोज चावला और कांग्रेस नेता योगेंद्र के खिलाफ धारा 353, 395, 332 सहित अन्य धाराओं में आरोप तय किये हैं । 

ये था मामला

विपणन संघ के गोदाम से 10 नवंबर 2022 को सर्वर डाउन ( Server Down) होने से रतलाम जिले के आलोट नगर स्थित गोदाम पर दोपहर तक कुछ किसानों को ही खाद मिला था। शेष किसान गोदाम पर खाद लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार कर रहे थे। जानकारी मिलने पर विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन व अन्य ने गोदाम पर पहुंचकर पावती रखकर किसानों को खाद देने की बात कही थी तो विधायक तथा केंद्र प्रभारी व कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी। बाद में विधायक ने गोदाम का शटर उठाकर किसानों से खाद लेने के लिए कहा था तो कई किसान गोदाम से खाद की बोरियां ले जाने लगे थे।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली थी। बाद में स्टाक मिलान करने पर करीब 28 बोरियां कम पाई गई थी। गोदाम संचालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने विधायक मनोज चावला, कांग्रेस नेता जादौन व अन्य के खिलाफ लूट व शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया था।

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