कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद HC का मथुरा कोर्ट को निर्देश
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कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद HC का मथुरा कोर्ट को निर्देश- 4 महीने में करे निपटारा

श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान HC ने मथुरा कोर्ट को 4 महीने में सभी अर्जियां निपटाने के निर्देश दिए है।

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : कोर्ट में किसी न किसी मामले को लेकर सुनवाई का दौर जारी रहता है। अयोध्‍या जन्‍मभूमि के विवाद के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद खड़ा है, जिसकी कोर्ट में दायर हुई याचिका पर सुनवाई हो रही है। दरअसल, आज गुरुवार को मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा को दिया निर्देश :

इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कर मथुरा कोर्ट को 4 महीने में निपटारा करने का समय देते हुए मूल वाद से जुड़े सभी प्रार्थना पत्रों को जल्द से जल्द निपटा कर अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियां निपटाने के निर्देश दिए है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा- निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए। जल्द निस्तारण के लिए यदि आवश्यकता है तो रोज सुनवाई होनी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी समय से हाज़िर नहीं हो रही तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू होनी चाहिए।

इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका-मुआइना करने की बात भी कही है, जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके।

क्‍या है मामला :

मामला यह है कि, मथुरा कोर्ट में कृष्ण भक्त मनीष यादव की और से एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होने श्री कृष्ण विराजमान के वंशज होने का दावा किया और इस मामले में जल्द सुनवाई करने को लेकर उन्‍होंने बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसके बाद मनीष यादव द्वारा दाखिल याचिका पर आज हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। इस दौरान मनीष यादव ने याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर का मामला निर्धारित समय के अंदर निस्तारित करने की मांग करने के साथ ही यह मांग भी की गई थी कि, ''यदि विपक्षी पार्टी समय से हाजिर नहीं हो रही हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाए।'' मनीष यादव द्वारा हाईकोर्ट से मांग की है कि, ''हाईकोर्ट अयोध्या के श्री राम मंदिर की तरह श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित वादों की फाइल का ट्रायल अपनी निगरानी में कराए।''

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