दिल्ली : देश की राजधानी में बदले गए कुछ ट्रैफिक नियम
दिल्ली : देश की राजधानी में बदले गए कुछ ट्रैफिक नियम Kavita Singh Rathore - RE

दिल्ली : देश की राजधानी में बदले गए कुछ ट्रैफिक नियम

शुक्रवार को देश की राजधानी में ट्रैफिक नियमों में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इनका पालन दिल्ली वासियों को करना ही होगा। यदि कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो, उन पर जुर्माना लगेगा।

राज एक्सप्रेस। यदि आप एक कार या टू व्हीलर चालक हैं और दिल्ली निवासी है तो हो सकती है यह खबर आपके काम की। दरअसल, शुक्रवार को देश की राजधानी में ट्रैफिक नियमों में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। इनका पालन दिल्ली वासियों को करना ही होगा। यदि कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो, उन पर जुर्माना लगेगा। चलिए एक नजर डालें कि, ट्रैफिक नियमों में क्या नए बदलाव हुए हैं।

ट्रैफिक नियमों में हुए बदलाव :

दरअसल, आज यानी शुक्रवार को ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत कार की पिछली सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस के अलावा टू व्हीलर वालों के लिए लागू किए गए नए नियमों के तहत हर टू व्हीलर चाहे वो बाइक हो या स्कूटर सभी में साइड मिरर होना जरूरी होगा। यदि दिल्ली में इन दोनों ही नियमों का पालन नहीं किया गया तो, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट कर आपसे जुर्माना भी वसूल सकती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है।

ट्रैफिक पुलिस का आदेश :

बताते चलें, नए ट्रैफिक नियमों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि, 'अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं। कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं। जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। वहीं, कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है। जो लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है।'

इतना लगेगा जुर्माना :

नए ट्रैफिक नियमों को जारी करने वाले अधिकारियों ने यह भी बताया है कि, 'मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों के अंतर्गत इस नियम का जिक्र किया गया है। तब भी कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियमों का पालन करवाएगी। खबरों की मानें तो, यदि किसी की कार में पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाया पाया गया तो, उसे 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा यदि किसी के टू व्हीलर में साइट मिरर नहीं पाया गया तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

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