NGT का बड़ा फैसला- 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर पूरी तरह रोक

दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने अपने फैसले में 9 नवंबर की आधी रात से पूरे NCR में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
NGT का बड़ा फैसला- 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर पूरी तरह रोक
NGT का बड़ा फैसला- 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री व जलाने पर पूरी तरह रोकPriyanka Sahu -RE

दिल्‍ली, भारत। दिवाली पर पटाखे फोड़े बिना त्यौहार का मजा अधूरा सा लगता है, लेकिन दिवाली आने से पहले ही त्यौहार के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर देश के कई राज्याें द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें राजधानी दिल्‍ली भी शामिल है। इसी बीच अब आज 9 अक्टूबर को पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है।

30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध :

दरअसल, तेजी से बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में सोमवार (9 नवंबर) की आधी रात से पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, NGT ने खराब वायु गुणवत्ता वाले राज्यों में 30 नवंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाया, जो आज आधी रात से 30 नवंबर की आधी रात तक लागू रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने इस महीने के आखिर तक पटाखों पर रोक को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। एनजीटी का कहना है कि दिल्ली और एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते ये कदम उठाया गया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद दिल्ली के अलावा इसका असर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम,फरीदाबाद, बागपत सहित एनसीआर के सभी शहरों पर होगा यानी इन जगहों पर प्रतिबंध रहेगा और 30 नवंबर के बाद आदेश पर समीक्षा की जाएगी। एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि, वे कोविड-19 के मद्देनजर सभी स्रोतों से वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान शुरू करें।

ग्रीन पटाखों को कर सकते हैं इस्तेमाल :

एनजीटी प्रमुख जस्टिस ए.के. गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने इसके साथ ही देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है, जहां पर पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही है। हालांकि, उन शहरों के लोग दीवाली, छठ, क्रिसमस, नये साल व अन्य त्यौहारों पर ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है, लेकिन सिर्फ दो घंटे ही, वो भी सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी।

एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देश :

  • एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों/बोर्डों को करोना महामारी के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

  • सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

  • प्राधिकरण में शामिल न्यायिक सदस्य एस. के. सिंह और डॉ. एसएस गब्र्याल और डॉ. नागिन नंदा जैसे विशेषज्ञों ने आदेश में कहा, अगर राज्य द्वारा किसी मानक का निर्धारण नहीं किया गया है, तो बैन लगने की समयसीमा दीवाली और गुरुपर्व में रात 8 से 10 और छठ में सुबह 6 से 8 और क्रिसमस व नए साल की पूर्व में रात के 11.55 से 12.30 बजे तक निर्धारित है।

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