राज एक्सप्रेस। आज से नये माह अक्टूबर की शुरूआत हो गई है और देशभर मेें कई नियमों में आज 1 अक्टूबर से बदलाव हो गए हैं, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था के साथ अब आपकी जेब पर भी पड़ेगा, तो वहीं कुछ क्षेत्रों में इसका फायदा भी मिलेगा। तो आइये जान लेते हैं कि, आखिर कौन-कौन से नियमों में बदलाव (New Rules Apply) किया गया हैं।
क्या है ये 5 नए नियम :
पैट्रोल-डीजल पर कैशबैक नहीं।
बदल जाएगी पेंशन पॉलिसी।
ड्राइविंग लाइसेंस-आरसी एक जैसे।
न्यूनतम धनराशि पर जुर्माने में कमी।
कम हो जाएगी GST की दर।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन
पैट्रोल-डीजल पर कैशबैक नहीं :
अब 1 अक्टूबर से SBI के क्रेडिट कार्ड से पैट्रोल-डीजल भरवाने पर अब आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा अब नहीं देने वाली है। इसकी सूचना बैंक ग्राहकों को मैसेज के जरिए देगी। बताते चलें कि, अभी तक SBI कार्ड से 0.75% तक का कैशबैक मिल जाता था, जो अब नहीं मिलेगा।
पेंशन पॉलिसी में बदलाव:
केंद्र सरकार ने आज से कर्मियों की पेंशन में बदलाव किया है, अब नए नियमों के तहत अगर कर्मचारी की सात साल पूरे होने पर मौत हो जाती है, तो उस पर निर्भर रहने वालों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। यह बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित के लिए है।
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में बदलाव :
सरकार ने आरसी और डीएल के नियमों मेंं बदलाव किया है, जिसके अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग के हो जाएगा, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होगें।
न्यूनतम धनराशि पर जुर्माना कम :
SBI अपने मंथली एवरेज बैलेंस को नहीं बनाए रखने पर लगने वाले जुर्माने को कम करने जा रही है, इससे आम लोगों को फायदा होगा। बता दें कि, अगर आप मैट्रो सिटी में न्यूनतम धनराशि 3000 बनाए रखना होगा, यदि आपको खाते में निर्धारित रकम से 75 फीसद से कम रहता है, तो जुर्माने के तौर के 85 रुपए और GST देना होगा। तो वहींं खाते में अगर 50 से 75 फीसद तक बैलेंस होगा, तो 12 रुपए और GST देना होगा।
जीएसटी दर कम :
वहीं आज 1 अक्टूबर से कुछ वस्तुओं पर GST की दर भी कम हो जाएगी, जी हां अब 1000 रु. से कम दाम वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा, यहींं नहीं 7500 रु. के टैरिफ वाले कमरे में किराया केवल 12 फीसद होगा। वहीं कई चीजों पर GST की दर बढ़ाई भी गई हैं, अब रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर GST 5% से बढकर 12% हो गई है।
कॉरपोरेट टैक्स में कटौती :
सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया है, अब 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 15% टैक्स देना होगा।
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन :
देशभर में 2 अक्टूबर से प्लास्टिक से बने प्रोडेक्ट भी बैन हो जाएगे, भारत में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया हैं।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।