उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद HC का फैसला-69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर रोक

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है, अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
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उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा आज बुधवार को शिक्षकों की भर्ती को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें हाई कोर्ट में अपने फैसले में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 2 सालों से लंबित 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पर अगली तारीख तक रोक लगा दी है।

12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई :

इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी है। न्यायालय ने इस मामले में विवादित सवालों को यूजीसी की विशेषज्ञों समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी, तब तक परीक्षा परिणाम व रिजल्ट पर न्यायालय ने रोक लगा दी है।

न्यायाधीश आलोक माथुर ने दिया आदेश :

इस बारे में न्यायाधीश आलोक माथुर ने बुधवार को यह आदेश दिया है, न्यायाधीश ने विवादित सवालों पर विशेषज्ञ समिति को अगली तारीख तक तटस्थ राय देने को कहा है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे, इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

बता दें कि, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था, जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा।

गौरतलब हैं कि, ऋषभ मिश्र व अन्य अभ्याथियों ने याचिका दाखिलकर छह विवादित प्रश्नों के जवाब को चुनौती दी गई थी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस भर्ती परीक्षा की बुधवार को काउंसिलिंग थी, जिसे रोक दिया गया है। काउंसिलिंग कराने आए अभ्यर्थियों से उनके हस्ताक्षर लेकर उन्हें वापस जाने को कहा जा रहा है।

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