श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मूर्तियों को लाल किले से निकालने की अपील

श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी दायर वाद में नया मोड़ आया जब केशव देव मन्दिर की मूल मूर्तियों को लाल किला आगरा से खोदकर निकलवाने का अनुरोध पेश हुआ।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मूर्तियों को लाल किले से निकालने की अपील
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राज एक्सप्रेस। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी दायर किये गये एक वाद में गुरूवार को नया मोड़ आ गया जब वादकारियों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में एक प्रार्थनापत्र देकर ठाकुर केशव देव मन्दिर की मूल मूर्तियों को लाल किला आगरा से खोदकर निकलवाने का अनुरोध पेश कर दिया ।

उधर बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के संबंध में एक नया वाद दायर किया गया है। अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह समेत पांच लोगों द्वारा दायर वाद में दिए गए प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि 1669 में औरंगजेब ने जब प्राचीन केशवदेव मन्दिर को तोड़कर उसके सामान से केशवदेव मन्दिर की भूमि के एक भाग में शाही मस्जिद ईदगाह बनवाई तो मन्दिर के मूल विगृह को उसने आगरा के लाल किले के दीवाने खास में बनी छोटी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाने का आदेश हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया।

प्रार्थनापत्र में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह आर्केलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया या किसी अन्य एजेंसी से वैज्ञानिक विधि से मूर्तियों का पता लगाकर तथा उन्हें निकलवाकर उन्हें केशवदेव मन्दिर परिसर में सुरक्षित स्थान में रखने का आदेश दें तथा बाद में अदालत के आदेश पर मूल विग्रह को मन्दिर में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि ईदगाह के अधिवक्ता नीरज शर्मा को भी आज दे दी गई है।

इसी वाद के वादकारियों ने पूर्व में एक प्रार्थनापत्र देकर शाही मस्जिद ईदगाह में कमिश्नर वकील भेजने का अनुरोध किया था तथा आरोप लगाया था कि मस्जिद में मौजूद मन्दिर के चिन्हों का प्रतिवादियों द्वारा हटाना रोकने के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इस प्रार्थनापत्र पर भी न्यायाधीश ने कोई आदेश पारित नहीं किया है।

इसी श्रृंखला बुधवार को पहाड़ी धीरज दिल्ली निवासी भारत हिन्दू महासभा के उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी ने अपने को केशवदेव महराज का भक्त बताते हुए मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग एक वाद के माध्यम से की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर वाद में शाही मस्जिद ईदगाह, सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा स्थान के मुख्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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