मृतक देह के संबंध में कोरोना गाईड लाईन का करें पालन

राजस्थान सरकार द्वारा कोविड 19 गाईड लाईन के पालन के तहत मृतक देह के समानपूर्वक अंतिम संस्कार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
मृतक देह के संबंध में कोरोना गाईड लाईन का करें पालना
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राज एक्सप्रेस। राजस्थान सरकार द्वारा कोविड 19 गाईड लाईन के पालन के तहत मृतक देह के समानपूर्वक अंतिम संस्कार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि प्रत्येक मृतक की कोविड 19 जांच करवाना आवश्यक नहीं है। केवल उसी मृतक व्यक्ति की कोविड जांच की जावे जिनकी मृत्यु आईएलआई एवं सारी के लक्षण से हुई हो। मृतक व्यक्ति की देह कोविड 19 की जांच रिपोर्ट का इंतजार किये बिना परिजनों को हस्तान्तरित की जा सकेगी। मृतक देह का शव परीक्षण नहीं किया जाएगा। यदि किन्ही विशेष कारणों से शव परीक्षण किया जाना आवश्यक हो तो संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार की गाईड लाईन का पालन कराया जाए।

अस्पताल प्रशासन द्वारा मृतक की देह को पूरी तरह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार साफ, पारदर्शी, लीक प्रूफ जिपर बॉडी बैग में पैक कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजकर एवं उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के प्रोटोकॉल समझाए जाएंगे। ऐसी स्थिति में मृतक के परिजन मृतक देह को अंतिम संस्कार के लिए श्मशान एवं कब्रिस्तान पर ले जाने हेतु स्वतंत्र होंगे।

बॉडी बैग जिसमें मृतक देह पैक है, को 100 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से विसंक्रमित किया जाएगा। मृतक की देह को अस्पताल से सीधे ही श्मशान एवं कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। मृतक की देह को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी सूचना संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को दिया जाना आवश्यक है। यदि मृतक के कोविड 19 की जांच पॉजिटिव पाई जाती है तो उसके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की कोविड की स्क्रीनिंग की जाएगी।

मृतक शरीर का परिवहन अस्पताल से श्मशान तक ले जाने में एम्बुलेंस, शव वाहन एवं मोक्ष वाहिनी का ही उपयोग किया जावे, निजी वाहन का नहीं। यदि होम आईसोलेशन में किसी कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजनों द्वारा संबंधित जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्थानीय निकाय को सूचित करने के बाद अंतिम संस्कार नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।

डिस्क्लेमर : यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसमें राज एक्सप्रेस द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

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