गोरखपुर की पुलिस अधीक्षक (यातायात) की गिरफ्तारी का अदालत ने दिया आदेश

उत्तर प्रदेश में बरेली की स्थानीय अदालत ने पक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में गवाही के लिये पेश नहीं होने पर गोरखपुर की पुलिस अधीक्षक (यातायात) इंदु प्रभा सिंह की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।
गोरखपुर की पुलिस अधीक्षक (यातायात) की गिरफ्तारी का अदालत ने दिया आदेश
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बरेली। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में बरेली की स्थानीय अदालत (Court) ने पक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में गवाही के लिए पेश नहीं होने पर गोरखपुर (Gorakhpur) की पुलिस (Police) अधीक्षक (यातायात) इंदु प्रभा सिंह की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं।

मामला बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे से जुड़ा है। इस मामले में तत्कालीन अपर पुलिस (Police) अधीक्षक इंदु प्रभा सिंह विवेचक थीं। बरेली से गोरखपुर (Gorakhpur) स्थानांतरण के बाद वह गवाही के लिए अदालत (Court) में पेश होने नहीं आईं। इस पर अदालत (Court) द्वारा उन्हें चार बार नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद पेश नहीं होने पर अदालत (Court) ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनिल कुमार सेठ ने इस संबंध में गोरखपुर (Gorakhpur) के वरिष्ठ पुलिस (Police) अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत (Court) ने अपने आदेश में कहा है कि पाक्सो एक्ट से जुड़े संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती जा रही है, जो क्षम्य नहीं है।

अदालत (Court) ने पांच साल पुराने मामले मेंं लापरवाही के कारण सुनवाई लगातार टलने का हवाला देते हुए कहा कि अगर स्थगन अर्जी भेजी, तो कार्रवाई की जाएगी। अदालत (Court) ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को मुकर्रर की है।

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