दिल्ली: निर्भया को 7 साल बाद मिला इंसाफ, डेथ वारंट जारी
हाइलाइट्स :
दिल्ली में वर्ष 2012 में हुआ था 'निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड'
अदालत का फैसला, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे दुष्कर्मियों को फांसी
पटियाला हाउस कोर्ट का निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी
राज एक्सप्रेस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में हुए दिल दहला देने वाले 'निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड' के मामले को (Nirbhaya Case) कोई भूला नहीं है, सड़कों पर चल रही बस में हुई दरिंदगी का किस्सा सभी को याद है। निर्भया रेप मामले के चारों दोषियों को 7 साल बाद आज अर्थात 7 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मौत की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है।
कब और कहां दी जाएगी फांसी :
एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कहा- निर्भया के चारों दुष्कर्मियों 'अक्षय, विनय, मुकेश और पवन' को 14 दिन बाद यानी 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ जज, जेल के अधिकारी और वकील ही मौजूद थे।
जानकारी के लिए बताते चलें कि, कोर्ट द्वारा जारी किए गए 'डेथ वारंट' के बाद लगभग 14-15 दिनों का समय दिया जाता है। इस दौरान जेल के प्रशासन अपनी सभी तैयारी पूरी कर लेते हैं।
निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां के बीच बहस :
कोर्ट में चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने से पहले निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां के बीच बहस भी हुई। बहस इसलिए हुई, क्योंकि निर्भया की मां ने दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की, तो इस पर मुकेश की मां ने रोते हुए कहा- मैं भी मां हूं, मेरी चिंताओं को देखा जाना चाहिए। जज साहब दया करो हम पर, मेरे लाल का क्या होगा? इसके बाद निर्भया की मां भी रोने लगी और कहा कि, मैं भी एक मां हूं। इसके बाद जज ने दोनों को चुप रहने को कहा।
वहीं कोर्ट के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों में भी तीखी बहस हुई। वकील एक-दूसरे पर मामले को लटकाने का आरोप लगा रहे थे तो इस पर जज ने बीच बचाव किया और कहा-
फैसला आने के बाद क्या बोली निर्भया की मां?
निर्भया की मां का कहना है कि, ''मेरी बेटी को इंसाफ आज मिल गया है। दोषियों को सजा मिलने से देश में महिला शक्ति को मजबूती मिलेगी। इस फैसल से लोगों को न्याय वयवस्था में विश्वास जगा है।''
वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि, इस मामले में अब सजा का ऐलान हो चुका है। मैं फैसले से खुश हूं। इस फैसले से ऐसे अपराध करने वाले लोगों में डर पैदा होगा।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।