प्रशासन का फैसला:नए नियमों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर दोबारा सील

कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल देखें जाने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया और दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर को फिर से सील करने का आदेश दिया, अब सिर्फ इन्‍हें मिलेगी परमिशन...
नए नियमों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर दोबारा सील
नए नियमों के साथ दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर दोबारा सीलSocial Media

राज एक्‍सप्रेस। देश में कोरोना वायरस की आपदा से न जाने कब छुटकारा पाया जाएगा, हालांकि अभी लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड-19 के मामले में काफी तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शासन-प्रशासन अलर्ट पर है। अब हाल ही में गाजियाबाद प्रशासन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है।

गाजियाबाद प्रशासन ने दिया ये आदेश :

दरअसल, गाजियाबाद प्रशासन द्वारा आज (25 मई) सोमवार को कोरोना के मामले बढ़ता देख गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने 'दिल्ली-गाजियाबाद बॉर्डर' को दोबारा से सील किए जाने के आदेश दिए हैं। हालांकि इसके लिए कुछ नए नियम और दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत सिर्फ कुछ ही लोगों को गाजियाबाद सीमा में आने की परमिशन दी जाएगी।

ये हैं जारी किए गए नियम ?

  • भारी वाहन, ट्रकों से माल ढुलाई करने वाले वाहनों, बैंकिंग सेवाओं से जुड़े आवश्यक वाहनों और आवश्यक वस्तुओं एवं दवाइयों से जुड़े वाहनों को बिना किसी पास के गाजियाबाद की सीमा से बिना किसी पूछताछ के निकलने की अनुमति रहेगी।

  • डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इनका परिचय पत्र यातायात के लिए पर्याप्त होगा और उन्हें मान्यता प्राप्त होगी।

  • एंबुलेंस बिना किसी रोक-टोक के आवागमन सुनिश्चित करेगी।

  • भारत सरकार में कार्य करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, उन्हें केवल अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्राप्त करते हुए आवागमन में छूट रहेगी।

  • मीडिया कर्मियों को केवल अपना अधिकृत परिचय पत्र दिखाना होगा। उसे मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन में छूट होगी।

  • इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में अगर कोई पास केंद्र या दिल्ली सरकार के किसी भी सक्षम स्तर से जारी किया जाता है तो उसको पूरी मान्यता दी जाएगी।

  • सीमा में प्रवेश और निकासी सिर्फ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही हो सकेगी। हालांकि अलग-अलग शिफ्टों में काम करने वाले आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों को इससे छूट रहेगी।

  • दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में जाने वाले अधिवक्ताओं को परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने दिया जाएगा।

  • आवश्यक कार्य से दिल्ली आवागमन हेतु http://164.100.68.164/upepass2 लिंक पर गुणावगुण के आधार पर ई-पास प्रदान करने की व्यवस्था जारी रहेगी।

दूसरी बार दिल्ली-गाजियाबाद सीमा सील :

जिला प्रशासन के अनुसार, कोरोना वायरस के बढ़े हुए केस गाजियाबाद से दिल्ली आने-जाने वालों से संबंधित हैं और इसी कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला प्रशासन ने पहले की तरह यानी लॉकडाउन-2 की तरह लॉकडाउन-4 में भी 'दिल्ली-गाजियाबाद सीमा' को सील करने का फैसला किया है।

गाजियाबाद में कोरोना के मामले :

जानकारी के लिए ये भी बता दें कि, उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में कोविड-19 के मामले अबतक 230 से अधिक हो चुके हैं और इस वायरस के कारण जिले में अबतक दो लोगों की मौत भी हो चुकी है।

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