राज एक्सप्रेस। वैसे सभी लोगों की दिवाली की तैयारियों जोरा-शोरों से चल रही हैं, वहीं कुछ लोग पटाखें फोड़ने की प्लानिंग व बड़ी-बड़ी बात करते हैं, अरे हम इतने पटाखे फोड़ेगे, ये-वो.....! तो, आप अगर पटाखे को लेकर ऐसा कुछ मन बना रहे हैं तो सावधान हो जायें, क्योंकि इस दिवाली पर सरकार ने अपना फरमान जारी कर दिया है।
क्या है सरकार का फरमान?
दरअसल, दिवाली के त्यौहार पर पटाखे फोड़ने वालों को 5 से 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान, साथ ही 10 करोड़ के जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। जी हाँ! सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जितेंद्र मोहन शर्मा और एडवोकेट कालिका प्रसाद काला का कहना है कि, ''हवा को प्रदूषित होने से रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाए गए हैं, इसके तहत जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।''
बताते चलें कि, ये फैसला अभी फिलहाल सिर्फ दिल्ली सरकार द्वारा ही लिया जा रहा है, अभी इसे पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा, तो इस फैसले को पूरे देश में भी लागू करने की भी नौबत आ सकती है, इसीलिए बेहतर यह ही होगा कि, आप दिवाली का त्यौहार दीपक जलाकर, मिठाई बांटकर, शुभकामना देकर मनाएँ। अगर आप पटाखे फोड़ना ही चाहते हैं, तो केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें।
लगातार बढ़ रहा प्रदूषण :
वैसे ये तो आप जानते ही है कि, गाड़ियों व कारखानों से निकलने वाले धुएँ के कारण प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बचीकुची कसर दिवाली के पटाखे पूरी कर लेते हैं, तो ऐसे में सरकार ने इसके समाधान के लिए ये फैसला लिया है।
ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलिग्राम पर।
ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।