राज एक्सप्रेस। नौकरी करने वाले कर्मचारियों के काम करने के घंटे (Working Hours) को लेकर हमेशा कार्यलय व ऑफिस में यह एक बहस का मुद्दा बना रहता हैै और कुछ दिनों पहले ही यह खबर सामने आई कि, सरकार कर्मचारियों की कार्य करने की समय अवधि बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है।
सरकार के इस फैसले पर छिड़ी एक नई बहस :
फिलहाल, सरकार द्वारा बढ़ाए जाने वाले Working Hours के साथ अब यह बात चर्चा विषय बनी है और इस पर बहस भी तेज हो चली है कि, काम के घंटे बढ़ने के साथ क्या सैलरी पर असर पड़ेगा? क्या सरकार काम के घंटे बढ़ाये जाने के साथ-साथ क्या सैलरी में भी बढ़ोत्तरी करेगी? एक्स्ट्रा काम करने पर क्या एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी?
क्या है स्टैंडर्ड नियम ?
वैसे स्टैंडर्ड नियम 8 घंटे काम का मानक है और हर कर्मचारी या वर्कर की सैलरी इसी के आधार पर तय होती है, लेकिन लेबर मंत्रालय के प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में कुछ नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें काम करने के घंटे बढ़ भी सकते हैं।
9-12-16 घंटे भी करना पढ़ सकता है काम :
ड्राफ्ट प्रपोजल के मुताबिक, वर्किंग-डे में अबतक 8 घंटे काम करने का नियम था, परंंतु अब 9 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जरूरत पढ़ने पर एम्प्लयॉर अपने कर्मचारियों से समय बढ़ाकर 12 भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो खास श्रेणी के कर्मी, इमर्जेंसी ड्यूटी या प्रीपरेटरी वर्क में लगे हों, उनका वर्क-डे 16 घंटे तक का भी हो सकता है।
नहीं मिलेगी ज्यादा सैलरी :
लेबर मंत्रालय द्वारा पेश किए गए ड्राफ्ट में 9 घंटे से ज्यादा काम के लिए ओवरटाइम का तो कोई जिक्र नहीं है। न्यूनतम मजदूरी (सेंट्रल रूल्स) ऐक्ट 1950 के मुताबिक, 9 घंटे से अधिक काम लेने पर हर साधारण मजदूरी से 150-200% की दर से ज्यादा सैलरी का प्रावधान है। ड्राफ्ट में सिर्फ उन कर्मियों को ओवरटाइम पेमेंट का जिक्र किया गया, जो छुट्टी वाले दिन भी वर्किंग करते हैं।
बताते चले कि, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वेज कोड रूल्स का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें दफ्तरों में कामकाज का समय 8 घंटे से बढ़कर 9 घंटे का प्रस्ताव है। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर पढ़े पूरी खबर-
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