अब मॉल्स में होगी शराब की बिक्री
अब मॉल्स में होगी शराब की बिक्रीSocial Media

राजस्व की खातिर UP सरकार का फैसला- अब मॉल्स में होगी शराब की बिक्री

उत्तर प्रदेश की सरकार ने मॉल्स में शराब की बिक्री की अनुमति दी है, अब जल्‍द ही मॉल्स में शराब की बिक्री शुरू की जाएगी, इस संबंध में आबकारी विभाग ने आदेश भी जारी किये हैं।

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के चलते लॉकडाउन 4.0 जारी है, जो कि 31 मई को खत्‍म होने वाला है, लेकिन इसी बीच उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने अपनी राजस्व बढ़ाने के खातिर शराब की दुकानों को खोलने को लेकर ये बड़ा फैसला किया है।

अब UP के मॉल्स में शराब की बिक्री :

दरअसल, उत्‍तर प्रदेश में अब शॉपिंग मॉल्स में बियर एंड वाइन शॉप खुलने की तैयारी हो रही हैं, जी हां योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब और बीयर की बिक्री की अनुमति दे दी है और इसके लिए सरकार के आबकारी विभाग से आदेश जारी किया गया है।

आबकारी विभाग से जारी आदेश में कहा :

आबकारी विभाग से जारी आदेश के मुताबिक, मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज्यादा चुकाने होंगे, शॉपिंग मॉल्स के अंदर महंगी विदेशी मदिरा, बीयर और वाइन आदि की बिक्री शुरू होगी, हालांकि शराब बिक्री होने का मतलब ये नहीं की वहां पर शराब का सेवन करने दिया जाए, मॉल्स में शराब के सेवन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी और इसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।

  • आबकारी विभाग की ओर से विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है।

  • इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

  • मॉल्स में खुलने वाली दुकानें मौजूदा दुकानों के अतिरिक्त होंगी।

  • मॉल्स में खरीदारी के बढ़ते चलन को देखते हुए शराब के प्रीमियम ब्रांडों की बिक्री की अनुमति देने के लिए नियमावली बनाई गई है।

बता दें कि, लॉकडाउन का चौथा चरण फिलहाल अभी जारी है, इसी बीच सरकार ने ये निर्णय लिया है, हालांकि अभी शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, परंतु यूपी सरकार ने मॉल्स के अंदर वाइन शॉप को खोलने की इजाजत जरूर दे दी है और लॉकडाउन के चलते 31 मई तक प्रदेशभर के शॉपिंग मॉल्स बंद हैं।

प्रमुख सचिव आबकारी ने बताया :

वहीं, प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा बताया गया है कि, ''अभी विदेशी शराब की बिक्री फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप्स में हो रही है, क्योंकि मॉल्स में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री का नियमावली में प्रावधान नहीं था। अब मंत्रिमंडल की ओर से नियमावली बदलने पर मुहर लग गई है, जिससे सील्ड बोतलों में मॉल्स में भी विदेशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए जाएंगे, ये दुकानें वर्तमान में संचालित दुकानों के अतिरिक्त होंगी।''

किसे मिलेगा लाइसेंस :

इस दौरान संजय आर भूसरेड्डी द्वारा ये भी बताया गया है कि, किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी को लाइसेंस दिया जा सकता है, मॉल का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग फुट होना चाहिए, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट हों। प्रीमियम रिटेल वैंड में न्यूनतम 500 वर्ग फुट का कॉरपेट एरिया होना चाहिए। वहां ग्राहकों को सुविधा से प्रवेश करने व खुद से ब्रांड चुनने की सहूलियत दी जाए, दुकान सुसज्जित वातानुकूलित होगी और विभिन्न प्रकार के ब्रांड प्रदर्शित किए जाएंगे।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com