दिल्‍ली NCR: NGT का फैसला- अब शादियों में आतिशबाजी पर पाबंदी

दिल्‍ली-एनसीआर में शादियों के दौरान आतिशबाजी को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने फैसला किया है कि, इस बार शादियों में आतिशबाजी नहीं होगी...
दिल्‍ली NCR: NGT का फैसला- अब शादियों में आतिशबाजी पर पाबंदी
दिल्‍ली NCR: NGT का फैसला- अब शादियों में आतिशबाजी पर पाबंदीPriyanka Sahu -RE

दिल्ली, भारत। देश की राजधानी दिल्‍ली में महामारी कोरोना के संक्रमण और प्रदूषण की वजह से हालात खराब है। इसके मद्देनजर दिल्लीवासियों को कई परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। त्‍योहार के बाद अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है, इस दौरान बैंड बाजों की धुन और आतिशबाजी देखने को मिलता ही है, लेकिन राजधानी दिल्‍‍‍‍ली एनसीआर में आतिशबाजी का नजारा नहीं देखने को मिलेेगा। प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने एक सख्त फैसला लिया है।

शादियों में आतिशबाजी पर पाबंदी :

दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) द्वारा प्रदूषण के स्‍तर और खराब एयर क्‍वालिटी (AQI) को देखते हुए लिए गए इस फैसले के बाद अब दिल्‍ली-एनसीआर में होने जा रही शादियों में आतिशबाजी नहीं होंगी, क्‍योंकि शादियों के दौरान पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) द्वारा ये कहा गया है कि, ''दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के हालात और वायु गुणवत्ता के खराब स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।''

पहले 30 नवंबर तक थी रोक :

बता दें कि, इससे पहले दिवाली के अवसर पर बढ़ते प्रदूषण के कारण पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया गया था और अब राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने दिल्‍ली और एनसीआर के इलाकों में 30 नवंबर तक रोक लगा दी थी और अब इसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए शादी समारोह में भी पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई है। NGT ने पटाखों पर बैन को बरकरार रखने का ही आदेश दिया है यानी अब दिल्‍ली एनजीटी में पटाखों पर पाबंदी अब आगे के लिए भी लागू कर दी है, ऐसे में अब यहां शादियों के सीजन में अगर पटाखे फोड़े जाते है, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है।

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