निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की फांसी फिर टली
निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की फांसी फिर टलीSocial Media

निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों की फांसी फिर टली

निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को आज फांसी होनी थी, लेकिन यह सजा फिर टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है।

राज एक्‍सप्रेस। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को आज 1 फरवरी को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन यह सजा एक बार फिर टल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है।

पटियाला कोर्ट का आदेश :

पटियाला कोर्ट ने आदेश दिया है कि, उसके अगले आदेश तक दोषियों को फांसी नहीं होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने सुनाया है। बता दें कि, कोर्ट ने फांसी टालने के लिए नियम 836 का हवाला दिया, जो कहता है कि, अगर दया याचिका लंबित है तो दोषी को फांसी नहीं दी जा सकती।

विनय की दया याचिका खारिज :

सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को निर्भया गैंगरेप केस में चार दोषियों में से एक विनय की दया याचिका को खारिज कर दिया है, जो वकील एपी सिंह ने बुधवार को राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की थी।

निर्भया की मां ने कहा :

कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा, दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी, सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी।

CM केजरीवाल ने जताया दु:ख-

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज ट्वीट करते हुए निर्भया के दोषियों की फांसी टलने पर दु:ख जताते हुए ट्वीट में लिखा- ''मुझे दुख है कि निर्भया के अपराधी कानून के दांव-पेंच ढूंढ़कर फांसी को टाल रहे हैं, उनको फांसी तुरंत होनी चाहिए। हमें हमारे कानून में संशोधन करने की सख्त जरूरत है, ताकि रेप के मामलों में फांसी 6 महीने के अंदर हो।''

बताते चलें कि, यह दूसरी बार है जब निर्भया के दोषियों की फांसी की सजा टली हो, क्‍योंकि इससे पहले निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसको टाल दिया गया था। इसके बाद 1 फरवरी को फांसी कर लटकाना था, लेकिन आज फिर यह सजा टल चुकी है।

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