निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट रद्द

निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को फांसी देने में सिर्फ साढ़े 12 घंटे का समय शेष था, लेकिन इससे पहले ही तीसरा नया डेथ वारंट भी रद्द हो गया है और चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट रद्द
निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का तीसरा डेथ वारंट रद्दPriyanka Sahu -RE

राज एक्‍सप्रेस। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को मौत की सजा देने में सिर्फ साढ़े 12 घंटे का समय शेष था, लेकिन इससे पहले ही तीसरा नया डेथ वारंट भी रद्द हो गया है। जी हां! पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है।

क्‍यों टली फांसी?

दरअसल, दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के तुरंत बाद उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, जो लंबित है। इस कारण 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को होने वाली फांसी अगले आदेश तक रोकी जा रही है। कोर्ट के आदेश की कॉपी दोषियों को अनिवार्य सूचना के तौर पर दे दी गई है।

वहीं दोषियों की 3 मार्च को फांसी टालने की याचिका पर सोमवार हुई सुनवाई में दोषी के वकील एपी सिंह ने दलील देते हुए कहा कि, जब तक राष्ट्रपति की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता, तब तक अदालत डेथ वारंट पर रोक लगाए।

इस पर तिहाड़ प्रशासन ने कोर्ट से कहा- अब जज का कोई रोल नहीं, राष्ट्रपति हमसे रिपोर्ट मांगेंगे, तब तक दोषियों की फांसी रुकी रहेगी। कोर्ट ने दोषियों के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि, आप आग से खेल रहे हैं।

3 बार रद्द हुए डेथ वारंट :

निर्भया केस को लेकर अब तक 3 डेथ वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन तीसरी बार फिर से डेथ वारंट रद्द हो चुका है।

  • पहले डेथ वारंट के अनुसार 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में दोषियों को फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित रहने के कारण यह सजा टल गई थी।

  • वहीं दूसरे डेथ वारंट के अनुसार, 1 फरवरी को फांसी होनी थी, लेकिन 31 जनवरी को कोर्ट ने दोषियों की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी कि, अभी भी इनके कानूनी विकल्प पूरी तरह खत्म नहीं हुए।

  • तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी थी, लेकिन दोषी पवन गुप्ता द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका पर फैसला आना बाकी है।

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