निर्भया के दोषी पवन को SC से झटका, अब क्‍या खेलेंगे नया पैंतरा?

निर्भया केस के दोषी पवन गुप्ता को मौत की सजा मिलने के ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, क्‍योंकि कोर्ट ने पवन की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है।
Supreme Court Dismissed Pawan Gupta Curative Petition
Supreme Court Dismissed Pawan Gupta Curative PetitionPriyanka Sahu -RE

हाइलाइट्स :

  • निर्भया के दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका SC से खारिज

  • पवन के पास सिर्फ दया याचिका का विकल्प बाकी

  • निर्भया गुनहगारों को कल सुबह 3 मार्च को दी जाएगी फांसी

राज एक्‍सप्रेस। साल 2012 के निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के 4 गुनहगार इन दिनों मौत की सजा का सामना कर रहे हैं और अपनी फांसी की सजा से बचने के लिए नए-नए पैंतरे भी अजमा रहे हैं। हाल ही में निर्भया केस के दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर कर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दली करने का अनुरोध किया था, इस पर कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया है। फांसी की सजा होने के ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी को झटका दिया है।

अब पवन के पास एक विकल्प बाकी :

दोषी पवन गुप्ता के पास अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने का विकल्प बाकी है, क्‍या वह अब फिर से अपने इस विकल्‍प का नया पैंतरा खेलेगा? क्‍योंकि, पवन के अलावा बाकी तीन दोषियों विनय, मुकेश, अक्षय के ऐसे कानूनी विकल्प तो पहले ही खत्म हो चुके हैं।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले निर्भया की मां आशा देवी ने कहा- ‘‘मैं अदालतों की निष्क्रियता से सदमे में हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि दरिंदों के वकील कैसे कोर्ट को गुमराह कर फांसी पर अमल नहीं होने दे रहे हैं। इन दरिंदो ने फांसी से महज दो दिन पहले याचिका लगाई। मैं जानना चाहती हूं कि शीर्ष अदालत उसमें वक्त क्यों ले रही है। जब निर्णय हो चुका है, तो अमल में समय नहीं लगना चाहिए।’’

3 मार्च को दी जाएगी फांसी :

बता दें कि, पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा 17 फरवरी को जारी किये तीसरे नए डेथ वारंट के अुनसार, चारों गुनहगारों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जायेगी, जिसके लिए सिर्फ आज का दिन बचा हुआ है।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com