राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना वायरस की महामारी की आपदा के बावजूद भी तबलीगी जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, इसके बाद उन्हें क्वारन्टीन में रखा गया था और जब जमातियों का क्वारनटीन खत्म हुआ तो तुरंत ही तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है।
17 विदेशी जमातियों के खिलाफ एक्शन :
दरअसल, उत्तर प्रदेश में क्वारन्टीन खत्म होते ही तबलीगी जमात पर कार्रवाई शुरु हुई, इस दौरान 17 विदेशियों समेत 21 तबलीगी जमातियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिनमें से 17 विदेशी जमातियों को वीजा और पासपोर्ट नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर जेल भेज गया है।
इन धाराओं के तहत हुआ मुकदमा दर्ज :
इन सभी जमातियों पर बहराइच की नगर कोतवाली में धारा 269, 270, 271, 188 महामारी अधिनियम (1897) की धारा 03, पासपोर्ट अधिनियम (1967) की धारा 12(3), विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14(b), 14(c) और आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) की धारा 56 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि, बहराइच पुलिस द्वारा शहर की ताज और कुरैश मस्जिद से इंडोनेशिया और थाइलैंड मूल के 17 विदेशियों समेत 21 जमातियों को पकड़ा था, कोरोना संक्रमण न फैले इस कारण इन लोगों को क्वारन्टीन में रखा गया था। हालांकि, इनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थीं।
वहीं, पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्रा द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि, 31 मार्च को पुलिस को सूचना मिली थी कि, तबलीगी जमात में शामिल लोग शहर की कुरैश और ताज मस्जिद में छिपे हैं। इसके बाद छापेमारी हुई तो ताज मस्जिद से 2 भारतीय समेत 7 थाइलैंड मूल के विदेशी जमाती और कुरैश मस्जिद से 2 भारतीय समेत 10 इंडोनेशियन विदेशी जमाती पकड़े गए थे।
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