कोरोना वारियर्स के साथ बदसलूकी को लेकर CM योगी ने बनाया तगड़ा कानून

यूपी में कोरोना वारियर्स की सुरक्षा हेतु तगड़ा क़ानून बनाया, जो आज योगी कैबिनेट से भी पास हो गया है। अब बदसलूकी करने वालों को सबक सिखाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानें क्‍या है ये नियम और कानून?
कोरोना वारियर्स के साथ बदसलूकी को लेकर CM योगी ने बनाया तगड़ा कानून
कोरोना वारियर्स के साथ बदसलूकी को लेकर CM योगी ने बनाया तगड़ा कानून Social Media

राज एक्‍सप्रेस। खतरनाक कोरोना वायरस की महामारी की चेन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्‍य सरकारें भी हरसंभव प्रयास कर रही हैं। कोरोना को हराने के लिए हर नियम-कानून कड़े किये जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी काफी ऐसे लोग हैं जो कोरोना वारियर्स के साथ बदसलूकी करने से बिल्‍कुल बाज नहीं आ रहे हैंं।

योगी सरकार ने बनाया तगड़ा क़ानून :

उत्‍तर प्रदेश में स्वास्थ्यकर्मियों, सफ़ाई कर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रत्येक कोरोना वारियर्स की सुरक्षा हेतु आज 6 मई को बदसलूकी करने वाले लोगों को सबक सिखाने हेतु यूपी की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए तगड़ा क़ानून बनाया है। इस कानून 'उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020' को योगी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है।

नए क़ानून के मुताबिक, स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता या हमले पर छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं 50 हजार से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।

अब ये होंगे नए कानून और सजा :

  • यूपी में अगर कोई कोरोना का मरीज जानबूझकर कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करता है, तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है।

  • क्वॉरंटीन सेंटर से भागने यानी क्वरंटाइन का उल्लंघन करने पर 1 से 3 साल की सजा और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा।

  • अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक साल से तीन साल तक की सजा और 10,000 से 1 लाख तक जुर्माना होगा।

  • अश्लील और अभद्र व्‍यवहार किए जाने पर भी 1 से 3 साल की सजा और 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना होगा।

  • कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा या फिर जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है, तो उसे भी 1 से 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस नए अध्यायदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित 7 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। वहीं दूसरा 3 सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ताज़ा ख़बर पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। @rajexpresshindi के नाम से सर्च करें टेलीग्राम पर।

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

और खबरें

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com