उत्तर प्रदेश: योगी सरकार की शिक्षक भर्ती मामले पर HC में विशेष अपील

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में चुनौती देने वाली विशेष अपील दायर की गई है।
योगी सरकार की शिक्षक भर्ती मामले पर HC में विशेष अपील
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उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में एकल पीठ के आदेश को राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में चुनौती देने वाली विशेष अपील दायर की गई है।

यह विशेष अपील रजिस्ट्री अनुभाग में दायर की गई है। इस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। यह जानकारी अपर मुख्य स्थाई अधिवक्तता रन विजय सिंह ने दी।

विशेष अपील दायर कर गत 3 जून के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एकल पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल 12 जुलाई तक रोक लगा दी थी। एकल पीठ ने फैसले में कहा था कि, विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर परीक्षा नियामक प्राधिकरण इन आपत्तियों को यूजीसी के विशेषज्ञों को भेजेगी। यूजीसी इन आपत्तियों का निस्तारण करेगी। इस आदेश से अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग रुक गई है। विशेष अपील दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

विदित हो कि, पहले याचिका दायर कर अनेक याची गणों ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के 13 सवालों पर आपत्ति उठाई थी। याचियों का कहना था कि, बेसिक शिक्षा विभाग ने जो आंसर की जारी की, उसमें उन सवालों के उत्तर कुछ और थे, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ और दिया है। इस मामले में एकल पीठ ने आदेश देते हुए गत 3 जून को रोक लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी है।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल न्यूज एजेंसी फीड के आधार पर प्रकाशित किया गया है। सिर्फ शीर्षक में बदलाव किया गया है। अतः इस आर्टिकल अथवा समाचार में प्रकाशित हुए तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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