ओम प्रकाश चौटाला को मिली 4 साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजा

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल CBI अदालत द्वारा आज आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई है।
ओम प्रकाश चौटाला को मिली 4 साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजा
ओम प्रकाश चौटाला को मिली 4 साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजाSocial Media

दिल्ली, भारत। अदालत में आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर फैलते आते रहते है। इसी तरह आज शुक्रवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल CBI अदालत द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा सुनाई है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में मिली सजा :

दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल CBI अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी है, इसी के चलते उन्‍हें उन्‍हें चार साल की जेल और 50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से दी गई 3 साल से अधिक सजा सुनाए जाने के कारण अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल जाना ही पड़ेगा।

राऊज एवेन्यू अदालत स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल के समक्ष चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता हर्ष शर्मा ने कहा- उनका मुवक्किल जन्म से विकलांग है और उन्हें जेल में अस्थमा हुआ है। वे इस मामले में जेल में रह चुके है और उनकी वर्तमान में आयु 87 साल की है। वे 90 प्रतिशत विकलांग हैं और बिना किसी की मदद के कहीं आ-जा नहीं सकते। चौटाला को स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां हैं व उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता में भी इलाज चल रहा है। उन्हें हार्ट की भी बीमारी है और पेसमेकर भी लगा हुआ है। साथ ही कोर्ट में उनकी मेडकिल हिस्ट्री की जानकारी देते हुए बताया कि, चौटाला के फेफड़े में भी इंफेक्शन है, जिसका इलाज चल रहा है।

जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कर सकते है अपील :

हालांकि, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल CBI अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्‍मीद हो सकती है। इस दौरान पिता को चार साल की सजा मिलने के बाद उनके बेटे अभय चौटाला की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्‍होंने कहा है कि, ''हम इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। अगले दो दिनों में हम अपने वकील से सलाह करके सोमवार या मंगलवार तक हाईकोर्ट में अपील करेंगे।''

बताते चलें कि, सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं और साल 2019 में मई के माह में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को कुर्क भी कर दिया था।

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