मोबाइल, इंटरनेट सर्विस फ्री देने SC में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में टीवी चैनल्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप और मोबाइल कंपनियों को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कस्टमर्स को फ्री सर्विस देने का उल्लेख है।
फ्री डेटा सर्विस के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल।
फ्री डेटा सर्विस के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल।Social Media

हाइलाइट्स

  • याचिका में मानवीय पहलुओं का जिक्र

  • मनोवैज्ञानिक दबाव का दिया गया हवाला

  • LOCKDOWN में मुफ्त डेटा देने की दलील

राज एक्सप्रेस। Lockdown में बोरियत से परेशान वर्ग से जुड़ी हितकारी खबर है। वो ये कि; तालाबंदी से जुड़ी इस समस्या के प्रति एक याचिका के जरिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया है। इसमें टीवी चैनल्स, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप और मोबाइल कंपनियों को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने कस्टमर्स को फ्री सर्विस देने का उल्लेख है।

याचिका में बताया :

याचिका में पैंडेमिक COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत में एहतियातन लागू लॉकडाउन के दौरान फोन, मोबाइल, इंटरनेट डेटा, सैटेलाइट टीवी और अन्य जरूरी सर्विस को फ्री एवं निर्बाध जारी रखने का उल्लेख है। इसमें भारती एयरटेल, टाटा स्काई, रिलायंस, नेटफ्लिक्स, वोडाफोन और अमेजन जैसी सेवा प्रदाता कंपनियों को इस बारे में निर्देशित करने की विनती की गई है।

इनकी याचिका :

गौरतलब है अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने जनता से जुड़े मुद्दों पर यह याचिका दाखिल की है। याचिका में उल्लेख है कि भारत के संविधान के मुताबिक नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित न हो इस संबंध में ये निर्देश आवश्यक हैं। याचिका में आशंका जताई गई है कि सेवा प्रदाता कंपनियां नागरिकों को संचार और मनोरंजन के लिए मुफ्त सेवा शायद ही प्रदान करें।

इसमें कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि मौजूदा स्थिति में भारतीय संविधान में मिले नागरिकों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। मनुष्य को सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार के लिए मनोरंजन के तरीकों की जरूरत होती है। इस दलील के साथ कोर्ट का ध्यान याचिका में आकृष्ट कराया गया है।

याचिका में उल्लेख :

याचिका में ऐसे लोगों की परेशानी को कोर्ट के समक्ष अवगत कराने की कोशिश की गई है जो अचानक लागू किए गए लॉकडाउन के कारण परिवार से कट गए हैं। ऐसे लोग जो बगैर परिवार के सदस्यों के क्वारंटाइन का एकाकी पालन कर रहे हों को संचार सुविधा मिलना चाहिए। याचिका में स्पष्ट किया गया है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में लोगों को अपने निकट संबंधियों और साथियों के समर्थन की नितांत जरूरत होती है।

बताया गया है कि आपस में सतत् संचार कितना जरूरी है। उपलब्ध डिजिटल संसाधनों से लोगों को सामाजिक तौर पर जोड़ा जा सकता है। इन मूलभूत आधारों पर देश के सभी नागरिकों को मुफ्त ऑडियो/वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी तत्काल प्रदान करने का जिक्र याचिका में किया गया है।

मनोवैज्ञानिक दबाव होगा कम :

याचिका में मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में भी बताया गया है कि मोबाइल, कंप्यूटर, टेलिविजन डीटीएच जैसे संचार के तमाम साधनों से जहां न केवल नागरिकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल पाती हैं, वहीं मुफ्त सुविधाएं न मिलने से बड़ा वर्ग इन जरूरी जानकारियों से वंचित भी हो सकता है। इसके साथ ही स्वस्थ चर्चा और मनोरंजन; लॉकडाउन के दौरान नागरिकों के मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है।

चिंता इस बात की :

याचिका में कुछ लोगों के कोरोना के बारे में अज्ञानता और भय के कारण क्वारंटाइन के दौरान आत्मघाती कदम उठाने का भी जिक्र किया गया है। याचिका में लागू लॉकडाउन के दौरान मोबाइल, इंटरनेट, चैनल सेवा प्रदाता कंपनियों को मुफ्त सर्विस प्रदान करने के लिए निर्देशित करने की दलील दी गई है, ताकि मनोरंजन की बुनियादी मानवीय आवश्यकता प्रभावित न हो।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि "अनलिमिटेड फ्री ऑडियो/वीडियो कॉलिंग की मदद मिलने से लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त वर्ग को परिजन से संपर्क साधने में तो आसानी होगी ही साथ ही उसे इस आपदा से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक शक्ति भी मिलेगी।

याचिका में क्वारंटाइन के दौरान सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को अनलिमिटेड मुफ्त कॉलिंग एवं डेटा सर्विस प्रदान करने के लिए निर्देशित करने का निवेदन किया गया है। इसमें लाइसेंस के समझौते की प्रासंगिक शर्तों पर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

आपको ज्ञात हो राज एक्सप्रेस ने इस मुद्दे पर लोगों की राय रखी थी कि तालाबंदी में कंपनियां महज प्रचार-प्रसार में लगी हैं जबकि डाटा की समस्या से जूझ रहा वर्ग कितना प्रभावित हुआ है। आप इसे इस लिंक पर पढ़ सकते हैं।

फ्री डेटा सर्विस के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल।
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