राजस्थान हाईकोर्ट का स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला- 70% फीस वसूली की दी छूट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आज प्राइवेट स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, अब पालकों को कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट अगले साल 31 जनवरी तक 3 किस्तों में स्कूल को भुगतान करना होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट का स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला- 70% फीस वसूली की दी छूट
राजस्थान हाईकोर्ट का स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला- 70% फीस वसूली की दी छूटSocial Media

राजस्थान: देश में फैली कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जिससे सभी कामकाज ठप पड़ गए थे। इस दौरान सभी स्कूल-कॉलेज भी बंद थे, लेकिन अब स्‍कूल फीस को लेकर कई निजी स्कूल के पेरेंट्सर्स को इसकी चिंता सता रही थी। इसी बीच आज राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल फीस पर ये बड़ा फैसला सुनाकर अभिभावकों को खुश कर दिया है।

70% फीस वसूली की दी छूट :

राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल फीस को लेकर ये फैसला जज एसपी शर्मा ने दिया। उन्‍होंने अपने इस फैसले मेें कहा कि, ''स्कूल कुल फीस का 70 फीसदी पेमेंट ले सकते हैं। ये पेमेंट वे तीन किस्तों में ले सकते हैं। बच्चों के माता-पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक तीन किस्तों में करना होगा।'' इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी फैसले में साफ ये भी कहा गया है कि, ''यदि कोई पेरेंट्स यह फीस नहीं दे सकता है तो स्टूडेंट्स को दी जा रही ऑनलाइन क्लासेज रोकी जा सकती हैं, लेकिन उसका नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा।''

कोर्ट में कहा गया कि, निजी स्कूल्स सीबीएसई के निर्देश से अप्रैल माह से ही स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेज दे रहे हैं। वहीं लॉकडाउन में भी स्कूल टीचर्स को पूरा भुगतान कर रहे हैं। फीस चार्ज नहीं कर पाने से निजी स्कूलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने से तो इंकार कर दिया, लेकिन स्कूलों को तीन किस्तों में भुगतान लेने की छूट दे दी है।

बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट ने यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया है। दरअसल, इन तीन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार ने स्कूल नहीं खुलने तक फीस नहीं लेने का आदेश दिया था।

इन 3 याचिकाओं के माध्य्म से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक तीन महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए थे।

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