राजस्थान HC से पायलट खेमे को बड़ी राहत-स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे

राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट को बड़ी राहत दी, अब पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की सदस्यता पर फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है, क्‍योंकि HC ने यथास्थिति को बरकरार रखने के आदेश दिए।
राजस्थान HC से पायलट खेमे को बड़ी राहत-स्पीकर के नोटिस पर लगाया स्टे
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राजस्थान, भारत। राजस्थान कांग्रेस सियासी संकट मामले को लेकर आज शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा से अयोग्य ठहराने के स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने वाली सचिन पायलट खेमे की याचिका पर 'यथास्थिति बरक़रार' रखने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट से सचिन पायल को बड़ी राहत :

राजस्थान सियासी संकट मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से सचिन पायलट को बड़ी राहत मिली है, क्‍योंकि अब सचिन पायलट और उनके 18 समर्थक विधायकों की सदस्यता पर फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से विधानसभा स्पीकर के उस नोटिस पर स्टे लगा दिया है, जिसमें बागी विधायकों पर अयोग्य करार होने का खतरा बरकरार था, हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है।

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश :

  • फिलहाल नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी।

  • हाईकोर्ट आगे की सुनवाई जारी रखेगा।

  • कोर्ट आगे की सुनवाई के लिए पहले कानून के सवाल को तय करेगा।

  • अब केंद्र सरकार भी इसमें पक्षकार है, ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से कानूनी पक्ष रखा जा रहा है।

राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा स्पीकर के नोटिस पर लगाए गए स्टे के फैसले के बाद सचिन पायलट खेमें की तरफ से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर फैसले की तारीफ की।

बता दें कि, सचिन पायलट खेमे की ओर से शुक्रवार को कोर्ट में मामले केंद्र को भी पक्ष बनाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कहा है कि, वो इस मामले केंद्र का पक्ष भी सुनेगा। वहीं इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वहीं, स्पीकर सीपी जोशी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अपनी याचिका में कहा कि, स्पीकर के पास नोटिस जारी करने का अधिकार है। कार्रवाई करने तक कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई भी हुई थी और मामले को अगली सुनवाई के लिए सोमवार तक टालते हुए कहा था कि, हाईकोर्ट का फैसला उसके अधीन रहेगा। ॉ

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