राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट की याचिका पर आज फिर हुई सुनवाई

राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर सुनवाई की।
राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट की याचिका पर आज फिर हुई सुनवाई
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राजस्थान, भारत। राजस्थान सियासी उठापटक के चलते राजस्थान हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व उप-मुख्‍यमंत्री 'सचिन पायलट' की याचिका पर आज सुनवाई हुई, इस दौरान हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से सचिन पायलट और 18 कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को याचिकाओं पर सुनवाई की। इस बीच कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी को इस मामले में प्रतिवादी के तौर पर शामिल करने का आवेदन स्वीकार कर लिया। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराने के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका पर आज 17 जुलाई को सुनवाई के बाद अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भेजे गए नोटिस में विधायकों को राज्य विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने की कांग्रेस की मांग पर शुक्रवार तक जवाब देने के लिए कहा गया है।

बता दें कि, सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों ने यह याचिका दाखिल की है। असंतुष्ट विधायकों की याचिका पहले बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सतीश चंद्रा शर्मा के समक्ष आई, लेकिन उनके वकील हरीश साल्वे ने एक नयी याचिका दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। पायलट खेमे की ओर से नयी याचिका दायर होने के बाद उसे शाम के वक्त खंड पीठ के पास भेज दिया गया था लेकिन बाद में यह मामला शुक्रवार के लिये टल गया था।

विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश करते हुए कहा कि, स्पीकर का नोटिस देना सही है। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया, इसलिए नोटिस जारी किया गया। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका को प्रीमेच्योर बताया और याचिका खारिज करने की मांग की।

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