सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है अयोध्या मामले पर सुनवाई।
सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है अयोध्या मामले पर सुनवाई।सर्वोच्च न्यायालय, भारत।

राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के बीच अयोध्या में लागू धारा-144

राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद मामले के अंतिम दौर की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 17 अक्टूबर तक पूरी होने वाली इस सुनवाई के दौरान अयोध्या जिले में 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

राज एक्सप्रेस। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ज़मीन विवाद की सुनवाई के अंतिम दौर के बीच सोमवार 14 अक्टूबर को अयोध्या में सीआरपीसी की धारा-144 लागू कर दी गई है। अयोध्या के जिला न्यायाधीश अनुज कुमार झा ने 10 दिसंबर 2019 तक आने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि शनिवार 12 अक्टूबर से ये लागू मानी जाएगी।

आज सर्वोच्च न्यायालय में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई का 38वां दिन है। 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस कार्रवाई में अब केवल 4 दिन शेष हैं। ऐसे में अयोध्या जिले में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू है और 4 या उससे अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस सप्ताह के अंत तक सुनवाई पूरी कर लेगी। सुनवाई पूरी होने की समय सीमा तय है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पीठ के पास फैसले का मसौदा तैयार करने और फैसला सुनाने के लिए एक महीने का समय है। इस मसले पर प्रतिदिन होने वाली सुनवाई दोनों पक्षों में समझौता न होने की स्थिति में 6 अगस्त से शुरू हुई है।

इस मामले की सुनवाई कर रही संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायाधीश एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एसए नजीर शामिल हैं। न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिए समय निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्टूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे और इसके बाद हिंदू पक्षकारों को जवाब देने के लिए 16 अक्टूबर तक 2 दिन का समय दिया जाएगा। जिसके बाद 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक न्यायालय को फैसला तैयार करने के लिए एक महीने का समय मिलेगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस ही साल 8 मार्च को मध्यस्थता पैनल की स्थापना की गई थी। इस तीन सदस्यीय मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष इब्राहिम कलीफुल्ला थे। पैनल के दो अन्य सदस्य आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू थे। वरिष्ठ अदालत ने उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या से सटे एक कस्बे फैजाबाद में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विश्व हिन्दू परिषद ने दिवाली के त्यौहार पर राम जन्मभूमि स्थल पर पूजा-अर्चना करने के लिए प्रशासन से अनुमति ले ली है।

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