प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के रोक पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव टेलीकास्ट पर रोक संबंधी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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हाइलाइट्स-

  • प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के रोक पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस।

  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर मांगा जवाब।

नई दिल्ली, भारत। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में आज सोमवार को मंदिर के गर्भ गृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह बना हुआ है। इसी बीच खबर आई है कि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव टेलीकास्ट पर रोक संबंधी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लाइव टेलीकास्ट पर रोक संबंधी याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से उस मौखिक आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विस्तार से जवाब देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सरकार द्वारा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान पूजा अर्चना करने पर रोक लगाने की बात कही गई है। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष तमिलनाडु सरकार के वकील ने ऐसी किसी रोक से इनकार किया है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और आज अयोध्या में भगवान राम की “प्राण प्रतिष्ठा” के अवसर पर पूजा, अर्चना, अन्नधनस्म, भजनों के सीधे प्रसारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और याचिका सिर्फ राजनीति से प्रेरित है।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि, राज्य में किसी जगह श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े किसी समारोह की इजाजत देने से सिर्फ इस आधार पर इंकार न किया जाए ,कि वहां नजदीक में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहे हैं। सुप्रीम ने ये निर्देश तमिलनाडु सरकार पर श्रीराम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण पर बैन लगाने का आरोप लगाने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।

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