सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट को किया बैन
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सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट को किया बैन और दी यह चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट को बैन करने के साथ ही चेतावनी दी है कहा है कि, ''यदि कोई व्यक्ति इस तरह का परीक्षण करता है तो उस व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा''

दिल्‍ली, भारत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज सोमवार को रेप के मामलों में टू फिंगर टेस्ट को लेकर अपना फैसला सुनाया है और रेप केस में टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया है।

कोर्ट ने दी यह चेतावनी :

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में टू फिंगर टेस्ट को बैन करने के साथ ही चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि, ''यदि कोई व्यक्ति इस तरह का परीक्षण करता है तो उस व्यक्ति को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा।'' इस दौरान रेप-हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा- पीड़िता का यौन इतिहास सबूतों के मामले में कोई सामग्री नहीं है। यह खेदजनक है कि आज भी टू फिंगर टेस्ट चल रहा था।

इसके अलावा कोर्ट की ओर से यह चेतावनी भी दी गई है कि, बलात्कार के मामलों में परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश भी दिया एवं कहा कि, ''बलात्कार पीड़िता की जांच करने का ये अवैज्ञानिक आक्रामक तरीका यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को फिर से प्रताड़ित करता है, और उसके साथ घटी घटना की पुन: याद दिलाता है।''

आरोपी को मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई :

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बलात्कार-हत्या के एक मामले में शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आरोपी को बरी करने के आदेश को पलटते हुए इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस प्रथा को असंवैधानिक माना था और कहा था कि इस तरह का परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं, केंद्र सरकार की ओर से भी टू फिंगर टेस्ट को अवैज्ञानिक यानी अनसाइंटिफिक बताया जा चुका है और मार्च 2014 में हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री द्वारा रेप पीड़िताओं के लिए नई गाइडलाइन भी जारी हुई थी, जिसमें सभी अस्‍पतालों से फॉरेंसिक और मेडिकल एग्‍जामिनेशन के लिए खास कक्ष बनाने को कहा गया था एवं टू फिंगर टेस्ट के लिए साफ तौर पर मना, असॉल्‍ट की हिस्‍ट्री रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था।

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