SC का बड़ा निर्देश जारी, सभी राज्यों के पुलिस स्टेशनों पर लगेंगे CCTV कैमरे

नई दिल्‍ली : पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश- CBI, NIA, ED, NCB, DRI, SFIO के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे लगाए जाएं।
SC का बड़ा निर्देश जारी
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नई दिल्‍ली। देशभर में जहां महामारी कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इस बीच पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश जारी किये हैं, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए है कि सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है और कहा है कि सभी एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी पूछताछ कक्षों और लॉक-अप में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण स्थापित करना सुनिश्चित करें।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा-

पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि- 6 सप्ताह के अंदर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए समय सीमा के साथ राज्य कार्ययोजना दाखिल करें। यह कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉकअप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, एसआई और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वाशरूम के बाहर लगाए जाने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश देते हुए कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा सुनी जानी चाहिए।

इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा सुरक्षित :

बताते चलें कि भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ रेवन्यू इंटेलीजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस समेत कोई भी अन्य एजेंसी जो पूछताछ करती हैं और गिरफ्तार करने का अधिकार रखती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्देश जारी किया है कि CBI, NIA, ED, NCB, DRI, SFIO के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे लगाए जाए वही इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

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