One Nation One Ration Card योजना पर SC का बड़ा फैसला और जारी किए यह निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए सभी राज्यों से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के बारे में यह आदेश दिए हैं...
One Nation One Ration Card योजना पर SC का बड़ा फैसला और जारी किए यह निर्देश
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दिल्‍ली, भारत। देश में महामारी कोरोना के संकट काल और लॉकडाउन के कारण काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है, ऐसे में प्रवासी मजदूरों के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत भरा एक बड़ा फैसला लिया है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को भी यह आदेश दिए हैं।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के दिए निर्देश :

दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना को लागू करने के लिए 31 जुलाई, 2021 की समय -सीमा तय की है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर कई निर्देश पारित किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए यह आदेश दिए हैं-

  • सभी राज्यों को आदेश दिए कि, "वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से लागू करें।"

  • इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिए हैं कि, "महामारी की स्थिति बनी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराना है।"

  • पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की मदद से एक पोर्टल विकसित करने को कहा, ताकि कल्याण योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके।

  • कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया।

बता दें कि, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से दोबारा बुरी तरह प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में यह मांग की गई थी- प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। याचिका में केंद्र और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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