TV एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत
TV एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहतSocial Media

TV एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत- कठोर कदम न उठाने का दिया निर्देश

टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट में एंकर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

दिल्ली, भारत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज के आरोप में जी-न्यूज के एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी हुई थी। इस बीच आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें टीवी एंकर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने टीवी एंकर की गिरफ्तारी पर लगाई रोक :

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए रोहित रंजन के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाने का निर्देश दिया है। इस दौरान कोर्ट की ओर से यह कहा गया है कि, "हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस द्वारा इस मामले में गिरफ्तारी न हो।"

रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि, TV एंकर रोहित रंजन के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो को कथित तौर पर भ्रामक बनाकर पेश करने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं और आज इन्हीं मामलों की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के वक्त न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने की. वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में रोहित रंजन का पक्ष रखा।

रोहित रंजन को नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि एंकर मंगलवार रात को ही जमानत पर रिहा भी हो गए थे। तो वहीं,रायपुर में प्राथमिकी IPC की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 467 (जालसाजी), 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी) शामिल हैं। ऐसे में एंकर रंजन ने कथित अपराध के लिए दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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