सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों के लिए बड़ा फैसला
राज एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट(SC) ने राजनीति में अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए अहम फैसला लिया है। कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव सुधारों को लेकर अहम फैसले को सुनाते हुए कहा कि सभी दल अपनी वेबसाइट पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन की वजह बताएं। जस्टिस एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि, आदेश का पालन न होने पर चुनाव आयोग अपने अधिकार के मुताबिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे।
वकील अश्विनी उपाध्याय ने राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका दायर करने का कारण पिछले 4 आम चुनावों में दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है।
अदालत ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि :
वेबसाइट पर आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों के चयन की वजह बताएं।
अपराधी छवि वाले उम्मदवारों के खिलाफ लंबित मामलों की जानकारी अपलोड करें।
प्रत्याशियों के खिलाफ दायर मामलों की जानकारी अगले 72 घंटे में चुनाव आयोग को दी जाए।
आदेश का पालन न होने पर चुनाव आयोग अपने अधिकार के मुताबिक राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करे।
प्रत्याशियों के आपराधिक मामलों की जानकारी क्षेत्रीय/राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित कराएं और फेसबुक/ट्विटर पर भी साझा करें।
अगर किसी नेता या उम्मीदवार के खिलाफ कोई केस नहीं है और कोई भी FIR दर्ज नहीं है तो उसे भी इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया, अखबार या वेबसाइट पर ये सभी जानकारियां नहीं देता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट को भी जानकारी दे सकता है।
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