HC ने सेंट्रल विस्टा पर सुनाया ये फैसला और याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने के काम पर रोक लगाने की दायर हुई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है।
HC ने सेंट्रल विस्टा पर सुनाया ये फैसला और याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना
HC ने सेंट्रल विस्टा पर सुनाया ये फैसला और याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्मानाSocial Media

दिल्ली, भारत। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 'सेंट्रल विस्टा परियोजना' के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। मोदी सरकार के इस फैसले पर भी संग्राम छिड़ा हुआ है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य जारी रखने के काम पर रोक लगाने की याचिका दायर हुई, जिसपर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की याचिका खारिज :

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा आज सोमवार को याचिकाकर्ता आन्या मल्होत्रा की मंशा पर सवाल उठाते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकने पर साफ इंकार कर दिया है एवं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली इस याचिका खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी तय कर दिया कि, सेंट्रल विस्टा का काम आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से आज कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट की ओर से कहा गया- वर्कर्स अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही रह रहे हों तो उस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता। यह प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता।

दायर याचिका में कहा गया था :

दिल्ली हाई कोर्ट में दायर हुई इस याचिका में कहा गया था कि, कोरोना के दौर में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी की कोरोना महामारी के दौरान एक परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उस याचिका को ही खारिज करने की मांग कर की थी।

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