दिल्ली MCD चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, चुनाव आयोग ने किया ऐलान
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दिल्ली MCD चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, चुनाव आयोग ने किया ऐलान

दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की तारीख का ऐलान कर चुनाव आयोग ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। अब अगले माह में 4 दिसंबर को MCD चुनाव होंगे।

दिल्ली, भारत। राज्य चुनाव आयोग एनसीटी दिल्ली की आज शाम 4 बजे निगम भवन, कश्मीरी गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव की तारीख का ऐलान कर चुनाव का बिगुल बजा दिया है।

4 दिसंबर को होंगे दिल्ली MCD के चुनाव :

चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि, दिल्ली MCD के चुनाव अगल माह में 4 दिसंबर को होंगे और चुनाव के बाद 8 दिसंबर को मतगणना होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा- दिल्ली में परिसीमन प्रक्रिया जरूरी थी, ये लंबी प्रक्रिया है। हमने समय सीमा में परिसीमन प्रक्रिया को पूरा किया। मतदान केंद्रों की फिर से रूपरेखा तैयार की गई। दिल्ली नगर निगम के तहत 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं।

42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगी, जिनमें से 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। अन्य सीटें में से 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी।

दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव

दिल्ली में 7 नवंबर से नामांकन होंगे शुरू :

दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने 4 दिसंबर को वोटिंग और 7 दिसंबर को मतगणना की तारीख बताने के साथ ही नामांकन की तारीख बताते हुए उन्होंने कहा कि, ''दिल्ली में 7 नवंबर से नामांकन शुरू हो जाएंगे। 14 नवंबर नामांकन की आखिरी तारीख होगी।''

दिल्ली चुनाव आयोग ने बताया- दिल्ली में विधानसभा 70 सीटें हैं, लेकिन, 2 सीटों चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में 68 विधानसभा सीटों पर होंगे, इनमें 250 वार्ड हैं। यहां इलेक्शन करवाए जाएंगे। पिछली बार की तरह ईवीएम का यूज किया जाएगा। 50 हजार से ज्यादा ईवीएम रखी गई हैं, सबसे पहले मॉक पोल होगा। नोटा का इस्तेमाल होगा। वोटर की सुविधा के लिए फोटोग्राफ युक्त आईडी कार्ड दिखाना होगा। चुनाव में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती होगी. इनमें पुलिस भी शामिल होगी। चुनाव में 250 एआरओ होंगे. 2 हजार सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे. 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे। 68 जनरल ऑब्जर्वर तैनात होंगे. दिल्ली में आज से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी. उसके बाद लगातार नियमों की निगरानी की जाएगी। मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट जारी की जाएगी. जिसमें सारे प्रावधानों का उल्लेख है, लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी। इसके लिए परमीशन लेनी होगी।

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