UP निकाय चुनाव पर HC के फैसले पर बोले CM योगी- OBC को आरक्षण देने के बाद कराएंगे चुनाव
उत्तर प्रदेश, भारत। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा आज यूपी के निकाय चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द करते हुए बगैर आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है, लेकिन योगी सरकार इससे सहमत नहीं है और अब आये फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को लेकर यह बड़ी बात कही है।
आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, फिर चुनाव कराएगी :
यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के आये इस फैसले के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि, ''प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, फिर चुनाव कराएगी। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी, इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।''
नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे :
तो वहीं, यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने यह कहा कि, 'बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में है, 5 दिसंबर की अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27% का आरक्षण दिया गया था।'
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