देवरिया:गौशाला के रखरखाव में लापरवाही  बरतने पर अधिकारी निलंबित
देवरिया:गौशाला के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर अधिकारी निलंबितSocial Media

देवरिया : गौशाला के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर अधिकारी निलंबित

उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के सलेमपुर विकास खंड में गौशाला के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के सलेमपुर विकास खंड में गौशाला के रख-रखाव में लापरवाही बरतने के आरोप में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन के आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को यहां बताया का विकास खण्ड सलेमपुर के ग्राम महुई पांडेय, कोला स्थित गौशाला के रखरखाव में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार को निलंबित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी सिंह ने एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला से उक्त गौशाला का निरीक्षण कराया था। जिसमें तमाम कमियां मिली थी। पुन: उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई विसंगतियां सामने आई थी। परिसर में साफ-सफाई पर्याप्त नहीं मिली थी और केयरटेकर भी समय से उपस्थित नहीं पाये गये थे।

जिलाधिकारी ने सिंह ने बताया कि शासनादेश के अनुसार अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर पशुओं के देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक एवं श्रमिक की व्यवस्था कराना ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग का दायित्व है। साथ ही अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबंधन के अनुश्रवण प्रशासकीय व्यवस्था में ग्राम प्रधान को अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है, जिसमें संरक्षित गोवंश को चारा-दाना, पीने का पानी की व्यवस्था करने आदि की जिम्मेदारी हेतु अधिकृत किया गया है।

उक्त ग्राम पंचायत में पशुओं की देखभाल करने हेतु केयरटेकर के व्यवस्था कराना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी थी, परंतु, ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा केयरटेकर की नियमित व्यवस्था नहीं कराई गई है जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं।

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