मुख्तार अंसारी को मिली पांच साल की सजा
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मुख्तार अंसारी को मिली पांच साल की सजा, 50 हजार जुर्माना भी लगाया

बांदा जेल में बंद माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, मुख्तार अंसारी को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

लखनऊ, भारत। बांदा जेल में बंद माफिया पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि, मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को अदालत ने गैंगस्‍टर मामले में भी मुख्‍य दोषी ठहरा दिया। मुख्‍तार अंसारी के अपराधों के मामले में मुख्‍तार को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। बता दें, इस मामले की FIR साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।

सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह ने बताया:

इस बारे में बात करते हुए सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए, जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्‍तार के खिलाफ इस मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज कराई गई थी।

इसके पहले बीते दिन बुधवार को ही मुख्‍तार अंसारी को 2003 में लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने के मामले में अदालत से सात साल की सजा मिली थी। उस मामले में मुख्‍तार पर 37 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि, इससे पहले मुख्तार अंसारी पर साल 2003 में दर्ज एक मामले में न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सुनवाई के दौरान मुख्‍तार अंसारी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 353 (लोक सेवक को कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी पाया गया था।

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