ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी विवाद
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ज्ञानवापी मामले पर अब 11 अक्टूबर को आएगा फैसला, वकील विष्णु जैन ने जारी किया बयान

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला टाल दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी।

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामला काफी दिनों से चर्चा में हैं। इस मामले को लेकर आज वाराणसी की विशेष अदालत में जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी वाद मामले पर फैसला होना था। मगर ज्ञानवापी-श्रंगार गौरी वाद में शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच पर होने वाला फैसला आज टल गया है।

अब 11 अक्टूबर को आएगा फैसला:

बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामले में वैज्ञानिक जांच पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। वाराणसी की जिला अदालत के आज शुक्रवार को शिवलिंग और फव्वारे की जांच के लिए विज्ञान की मदद पर अपना फैसला सुनाने की उम्मीद थी, लेकिन अब 11 अक्टूबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। शिवलिंग विवाद पर 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की थी।

वकील विष्णु जैन ने जारी किया बयान:

वहीं, इस मामले पर आए अदालत के फैसले को लेकर वकील विष्णु जैन ने बयान जारी किया है। वकील विष्णु जैन ने बयान जारी करते हुए कहा कि, "मुस्लिम पक्ष ने शपथ पत्र में इसे वजुखाना बताया है और वह भी चाहते हैं कि, यह साफ हो कि वह फव्वारा है या शिवलिंग है। कोर्ट ने हमारी ASI से जांच की बात मान ली है। मुस्लिम पक्ष की बात सुनने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 अक्टूबर तय की है।"

जानकारी के लिए बता दें कि, ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद मामले को लेकर सर्वे किया गया था। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ है, वह इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन मांगा है। बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्बन डेटिंग मामले पर अपने आदेश को 7 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस बात पर कोर्ट में आपत्ति भी जताई थी।

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