ज्ञानवापी मस्जिद केस
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ज्ञानवापी मामले में अब 29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, की गई है कार्बन डेटिंग कराने की मांग

वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे (Gyanvapi Case) के मामले में जिला जज डॉक्टर ए. के विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसकी अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

वाराणसी, भारत। वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मुकदमे (Gyanvapi Case) में पार्टी बनने के लिए के आए लगभग 20 प्रार्थना पत्रों में से एक आज जिला जज के न्यायालय में कैविएट मामले में 2 बजे के बाद सुनवाई हुई। अदालत ने आज तकरीबन 45 मिनट की कार्रवाई के बाद सुनवाई की अगली डेट 29 सितंबर तय की है। वहीं, 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के लिए हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया:

श्रृंगार गौरी केस की वादिनी महिलाओं के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, "हम कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, यह एक फव्वारा है, हमारा कहना है यह शिवलिंग है। एक स्वतंत्र निकाय को इसकी जांच कर पता लगाना होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग के लिए एक आवेदन दाखिल कर रहे हैं।"

ज्ञानवापी मामले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि, "कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के लिए हमारे आवेदन पर नोटिस जारी किया और मुस्लिम पक्ष से आपत्ति की मांग की है। 29 सितंबर को निपटारा होगा। कोर्ट ने 8 सप्ताह(अगली सुनवाई की तैयारी के लिए मस्जिद समिति द्वारा मांग) का समय खारिज कर दिया।"

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, जिला जज ने इस मुकदमे को हाल ही में कुछ दिनों पहले सुनवाई योग्य करार दिया था, इसके बाद अंजुमन की ओर से आवेदन भी दिया गया है। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर 2022 को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की मांग को खारिज कर दिया था और बोला था कि, शृंगार गौरी केस सुनवाई योग्य है। कोर्ट ने कहा था कि, अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

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ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- मामला सुनवाई योग्य है

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