उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के बेटे की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कही यह बात
उत्तर प्रदेश, भारत। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका से जुड़ी बड़ी खबर समने आई है। खबर है कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, "ऐसा अपराधी अगर जमानत पर जेल से निकलता है, तो वह केवल गवाहों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा होगा।"
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही यह बात:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली अहमद के लिए कहा कि, "आरोपी खुद माफिया डॉन है। इस पर गन पॉइंट पर पांच करोड़ रुपए की फिरौती, कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने, साथी असद की ओर से पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य चश्मदीद गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के आरोप है।"
हाईकोर्ट के जज ने इस दौरान कहा कि, "अली अहमद के परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है। अपराध करना इनका फैशन है। यह आपराधिक केस के गवाहों ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा है। इसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है।"
जानकारी के लिए बता दें कि, अतीक के बेटे के खिलाफ करेली थाने में एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में जमानत की मांग करते हुए यह याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि, याची के पिता माफिया अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन हड़पने जैसे 100 से अधिक अपराध दर्ज हैं।
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