बंगाल की यूनिवर्सिटी में अब  CM ममता बनर्जी होंगी चांसलर
बंगाल की यूनिवर्सिटी में अब CM ममता बनर्जी होंगी चांसलरSocial Media

बंगाल की यूनिवर्सिटी में अब CM ममता बनर्जी होंगी चांसलर, विधानसभा में पारित हुआ बिल

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022 पारित हुआ।

पश्चिम बंगाल, भारत। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा बीते दिनों सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में कुलाधिपति (चांसलर) का पद अब मुख्यमंत्री का होगा, इस बारे में फैसला लिया गया था और अब आज विधानसभा में इससे संबंधित यानी राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने और बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बिल पारित हुआ, जिस पर मुहर लग गई है।

पक्ष में पड़े 182 वोट :

इस दौरान बंगाल विधानसभा में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाकर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने शिक्षामंत्री ब्रात्य बसु ने पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल 2022 पेश किया, इस दौरान पक्ष में 182 वोट और विरोध में 40 वोट पड़े है। इस दौरान विधानसभा में विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा ने कहा- प्राइमरी विद्यालय शायद सेकेंडरी बन गया, सीएम ममता 5 साल और पहले आती तो बंगाल का हाल बदल जाता, ये राज्यपाल कुछ नहीं करते हैं, खाली पैसे लेते और राजस्थान और दिल्ली जाके बंगाल को अपशब्द कहते हैं। बंगाल के आदमी के टैक्स के पैसों से दार्जिलिंग में घूमते हैं। पश्चिम बंगाल के 294 सदस्यीय सदन में भाजपा के 70 सदस्य हैं, जबकि टीएमसी के 217 सदस्य हैं। इस बिल के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

हम देखेंगे कि सरकार विधेयक को कैसे पारित करती है, हम बाहर बैठे हैं लेकिन बीजेपी के अन्य विधायक बहस के दौरान इसकी वैधता को चुनौती देंगे। यहां तक कि अगर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपनी ताकत के कारण इसे पारित करने का प्रबंधन करती है, तो राज्यपाल निश्चित रूप से केंद्र को बिल भेजेंगे क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है।

सुवेंदु अधिकारी

बंगाल में 36 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं :

जानकारी के लिए यह भी बताते चलें कि, पश्चिम बंगाल राज्‍य में राज्य सरकार के तहत 36 यूनिवर्सिटीज संचालित हैं, जबकि 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल से पहले तमिलनाडु में इस बारे में भी तरह का विधेयक पारित हुआ था, जिसमें तमिलनाडु की सरकार को यूनिवर्सिटीज़ कुलपति नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई थी।

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