Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस
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Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को जारी किया नोटिस, इस दिन होगी अगली सुनवाई

Hijab Case: सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

Hijab Case: आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दौरान कहा कि, वह स्थगन की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कही यह बात:

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक HC के फैसले पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग पर याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई और कहा कि वह इस तरह की फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देगा।

बता दें कि, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, जिसमें उसने शैक्षिक संस्थानों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि, हिजाब पहनना जरूरी धार्मिक प्रथा के हिस्से में नहीं आता है, जो कि, संविधान के आर्टिकल 25 के तहत संरक्षित है।

ये है पूरा मामला:

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी स्थित 'गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज' की मुस्लिम छात्राओं की याचिका को खारिज कर दी थी। अदालत ने इस मामले में कहा था कि, हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। बता दें, ये विवाद उडुपी जिले में एक कालेज में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था। एक कालेज में कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर आई थी, जिस कारण उन्हें क्लास में बैठने से रोक दिया गया था।

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