पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हाईकोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना

पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम केस में जज को हटाए जाने की मांग करना भारी पड़ गया और कोर्ट ने उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हाईकोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्माना
पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हाईकोर्ट ने ठोका 5 लाख का जुर्मानाSocial Media

पश्चिम बंगाल, भारत। पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम केस में जज को हटाएं जाने की मांग करना भारी पड़ गया है और आज बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट से CM ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है।

CM ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना :

दरअसल, कोलकाता हाईकोर्ट में आज नंदीग्राम केस की सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें CM ममता बनर्जी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका से कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने खुद को अलग कर लिया है।

जुर्माने की राशि वकीलों के परिवार को बांटी जाएगी :

इस दौरान हाई कोर्ट ने CM ममता बनर्जी पर फाइन लगाते हुए कहा- ममता बनर्जी के बयान ने अदालत को बदनाम किया है। ममता बनर्जी ने अपनी इस मांग के जरिए न्यायपालिका की छवि को खराब करने का प्रयास किया है। ममता बनर्जी पर लगे जुर्माने की रकम को कोरोना से प्रभावित वकीलों के परिवारों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा।

बता दें कि, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रहे कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंद को हटाने की मांग की थी और यह आरोप लगाया था कि, ''जज कौशिक चंद के बीजेपी के साथ रिश्ते हैं।'' तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की अर्जी को खुद जस्टिस कौशिक चंद ने खारिज कर दिया था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल ने आरोप लगाया कि, EVM में छेड़छाड़ की गई है और उनकी संख्या में विसंगति है, मतदान प्रक्रिया भी बार-बार रोकी गई और उसकी जानकारी चुनाव अधिकारियों ने नहीं दी। पार्टी ने आरोप लगाया कि, ''बनर्जी के पक्ष में पड़े वैध मतों को खारिज कर दिया गया जबकि भाजपा के पक्ष में अमान्य मतों को भी गिना गया।''

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