पश्चिम बंगाल के इलाकों में लागू की गई धारा 144 की अवधि 15 जून तक बढ़ी
पश्चिम बंगाल, भारत। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के कारण कई राज्यों में अस्थिर स्थिति बनी हुई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के पांचला बाजार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के एक समूह के बीच झड़प के बाद यहां धारा 144 लागू की गई थी, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है।
धारा 144 की अवधि को 15 जून तक बढ़ाया :
पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले के पांचला बाजार में पुलिस पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर बेकाबू हालात के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। तो वहीं, कई इलाकों में 13 जून तक धारा 144 की गई थी, लेकिन अब इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल में उलुबेरिया-सब डिवीजन हावड़ा के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे स्टेशनों के हिस्सों में और उसके आसपास लागू की गई धारा 144 की अवधि को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
दरअसल, जिलाधिकारी हावड़ा ने बताया था कि, ''बनहरीशपुर जीपी (ग्राम पंचायत), पंचला जीपी, बेलदुबी जीपी, सुवरारा जीपी, देउलपुर जीपी, बिकिहाकोला जीपी, मानसतला, चेंगैल, निमदिघी, गंगारामपुर, बाजारपारा, फुलेश्वर सहित जिले के कई इलाकों में 13 जून सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू की गई है।''
CM बनर्जी कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दें :
बता दें कि, पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में अलग-अलग स्थानों पर बीते दिन शुक्रवार को सड़कों और रेल की पटरियों को जाम कर दिया गया था एवं झड़क व पथराव की घटना भी हुई, इस बीच राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शांति की अपील करते हुए राज्य के मुख्य सचिव से कानून और व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल जानकारी मांगी थी, और ट्वीट कर कहा था- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपेक्षा है कि, वह कानून का उल्लंघन करने वालों को कड़ी चेतावनी दें कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
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