जानिए गैंगस्टर एक्ट क्या है और इसके तहत कितनी सजा का प्रावधान है?
राज एक्सप्रेस। उत्तरप्रदेश में बीते दिनों हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस लगातार जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस नेअतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि गैंगस्टर एक्ट क्या है और पुलिस किसी अपराधी को गैंगस्टर कब घोषित करती है? तो चलिए जानते हैं।
गैंगस्टर एक्ट क्या है?
दरअसल कई बार अपराधी व्यक्तिगत तौर पर अपराध करने के बजाय एक गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। यह गिरोह हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी जैसी घटनाओं को मिलकर अंजाम देते हैं। ऐसे में इन्हें रोकने के लिए साल 1986 में सरकार ने गैंगस्टर एक्ट बनाया था।
कितनी सजा का रहेगा प्रावधान?
साल 2015 में उत्तरप्रदेश की तत्कालीन सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किए थे। पहले इस एक्ट में 15 तरीके के अपराधों को शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में इस एक्ट के तहत और भी अपराधों को लाया गया। इस एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए व्यक्ति को कम से कम दो साल और अधिकतम दस साल की सजा देने का प्रावधान है।
संपत्ति कुर्क करने का भी है प्रावधान :
उत्तरप्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गैंगस्टर पर नकेल कसने के लिए इस एक्ट में गैंगस्टर की संपत्तियों को कुर्क करने और डीएम के अधिकार बढ़ाने का प्रावधान किया है। इसके अलावा एक अपराध करने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान भी कर दिया गया है,जबकि पहले दो या उससे अधिक अपराध करने पर ही गैंगस्टर एक्ट लगता था।
गैंगस्टर किसे कहते हैं?
दरअसल हमारे समाज में ऐसे कई अपराधी हैं जो संगठित होकर अपराध को अंजाम देते हैं। अपराध करने का इनका मुख्य मकसद अपनी आजीविका चलाना है। जैसे अन्य लोग काम करने अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, उसी तरह यह लोग अपराध करने अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में इस गिरोह के प्रत्येक व्यक्ति को गैंगस्टर कहा जाता है। पुलिस इन अपराधियों के गुनाहों का चार्ट बनाती है और उस चार्ट के हिसाब से ही जिले के डीएम और एसपी आरोपी को गैंगस्टर घोषित करते हैं।
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