राहुल गाँधी सहित दो अन्य नेता पर केस दर्ज
राहुल गाँधी सहित दो अन्य नेता पर केस दर्जKavita Singh Rathore - RE

कांग्रेस को भारी पड़ा KGF-2 के गानों का वीडियो में इस्तेमाल करना, राहुल गाँधी सहित दो अन्य नेता पर केस दर्ज

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दो अन्य नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में KGF-2 के संगीत का इस्तेमाल करने के चक्कर में केस हो गया।

बेंगलुरु, कर्नाटक। हाल ही में अभिनेता यश और संयज दत्त की फिल्म फिल्म केजीएफ-2 (KGF-2) रिलीज़ हुई थी, जिसे जनता ने काफी पसंद किया था। वहीं, इस फिल्म के गाने का इतेमाल करने के चलते कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। क्योंकि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के दो अन्य नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में पार्टी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो में केजीएफ-2 (KGF-2) के संगीत का इस्तेमाल करने के चक्कर में केस हो गया है। ये केस इसलिए हुआ है क्योंकि, पार्टी ने इस सोंग का इस्तेमाल अवैध तरीके से किया है। इन सभी पर लगे इस कॉपी राईट आरोप के चलते पुलिस ने इन पर केस दर्ज कर लिया है।

कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है :

दरअसल, आप जब भी खुसका कोई कंटेंट बनाते हो जैसे की कोई वीडियो या कोई अन्य कंटेंट । इसमें यदि आप किसी फिल्म का गाना या टोन बिना किसी की अनुमति लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कॉपी राईट इस्सू के चलते केस किया जा सकता है। ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के राहुल गाँधी सहित कई बड़े नेताओं के साथ हुआ है। MRT म्यूजिक के एम नवीन कुमार ने श्री राहुल गाँधी, जयराम रमेश और सुश्री सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कर्नाटक के यशवंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में कांग्रेस ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले पूरे वीडियो में दो गाने 'फलक तू गरज तू' और 'सुल्तान' का इस्तेमाल किया है।

शिकायतकर्ता की शिकायत :

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत करते हुए पुलिस से कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फर्जी वीडियो को कानून के अनुसार हटाने की प्रार्थना की। श्री एम नवीन कुमार ने श्री राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि, कांग्रेस के वंशज ने अपनी वीरता दिखाने वाले वीडियो बनाए और उन्हें एक जन नेता के रूप में चित्रित किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि, 'वास्तव में, इन वीडियो ने कांग्रेस के वंशज को व्यापक अपील और स्वीकृति हासिल करने में मदद की है क्योंकि वे कथित रुप से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।'

एम नवीन कुमार का कहना :

एम नवीन कुमार ने कहा कि, 'जयराम रमेश के सोशल मीडिया हैंडल की प्रभारी सुश्री सुप्रिया ने अवैध रूप से और गैरकानूनी रूप से फिल्म केजीएफ-2 की ध्वनि रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो सामग्री को सिंक्रोनाइज़ किया है, जबकि उसके स्वामित्व उसके पास है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत उपरोक्त काम एक गैरकानूनी कार्रवाई है। आरोपी द्वारा उसके कॉपीराइट किए गए काम का अनधिकृत वितरण और उसका अनधिकृत उपयोग कॉपीराइट के मालिक के रूप में उसके लिए विशेष वैधानिक अधिकारों के प्रतिकूल है। संगीत कंपनी के कॉपीराइट का इस तरह का अनधिकृत उपयोग और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का मिथ्याकरण, न केवल विशेष बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरोपी किसी तरह से उसके व्यवसाय से जुड़े हैं।'

ताज़ा समाचार और रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे राज एक्सप्रेस वाट्सऐप चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं। वाट्सऐप पर Raj Express के नाम से सर्च कर, सब्स्क्राइब करें।

Related Stories

No stories found.
logo
Raj Express | Top Hindi News, Trending, Latest Viral News, Breaking News
www.rajexpress.com