इंदौर, मध्यप्रदेश : अभियोजन अधिकारी ने बताया कि एक सत्र अदालत ने अभियोजन को आदेश दिया है कि वह बचाव पक्ष के आवेदन का जवाब आगामी 14 जनवरी को उसके सामने पेश करे।
हनी ट्रैप मामले में आरोपियों में शामिल श्वेता विजय जैन की ओर से प्रस्तुत आवेदन को कोर्ट ने सुनवाई के बाद आवेदन निरस्त कर दिया। अब वे जल्द ही उक्त आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगी।
कोर्ट ने आरोपियों की तरफ से प्रस्तुत उस आवेदन को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने एसआइटी द्वारा जब्त इलेक्ट्रानिक दस्तावेज (पैन ड्राइव, सीडी इत्यादि) की कापी उन्हें सौंपने की मांग की थी।
मध्य प्रदेश से सामने आए हनी ट्रैप मामले में आरोपी पाए गए लोगों को इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सजा सुनाई थी। वहीं, अब इन आरोपियों को इंदौर हाई कोर्ट के आदेश पर जमानत मिल गई है।
इंदौर, मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा मप्र के चर्चित हनी ट्रैप मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया गया है। मप्र पुलिस की एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को माना ठीक।
इंदौर, मध्य प्रदेश: पुलिस को शक है कि हनी ट्रैप की हार्ड डिस्क जीतू सोनी के पास है एवं उसने इसकी कई कापी कर रखी हैं। लेकिन इस बारे में बार-बार पूछने के बाद भी जीतू सोनी ने चुप्पी साध रखी है।
हनी ट्रैप मामले में आयकर विभाग ने SIT को एक अन्य पत्र भेज कर अपनी सक्रियता बढ़ाई और मामले से जुड़े तथ्य, आर्थिक लेनदेन और संपत्ति की जानकारी मांगी। हाईकोर्ट के आदेश पर SIT ने उपलब्ध कराये तथ्य।
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