ट्विटर पर प्रतिबंध हटाने का डोनाल्ड ट्रंप का मुकदमा खारिज
वाशिंगटन। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ट्विटर आकउंट पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। 'खलीज टाइम्स' ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी।
मुकदमे में तर्क दिया गया है कि,अमेरिकी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी की अवधारणा है। संविधान के पहले संशोधन में इसे अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। श्री ट्रम्प ने कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वे नागरिकों के इस अधिकार का हनन करें। न्यायाधीश ने उनके इस तर्क को कमजोर माना।अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेम्स डोनाटो ने मुकदमे को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा, "मुकदमा ट्विटर के खिलाफ पहले संशोधन के दावे को सही नहीं ठहराता। ट्विटर अपनी शर्तों में किसी भी अकांउट के उपयुक्त रूप में कार्य करने की अनुमति देता है।"
मुकदमे में ट्विटर और उसके पूर्व प्रमुख जैक डोर्सी को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था और नकद हर्जाने के साथ-साथ निलंबित खातों को तुरंत बहाल करने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी।
ट्विटर ने छह जनवरी, 2021 को 'स्टॉप द स्टील' रैली में श्री ट्रंप के भाषण देने के दो दिन बाद उनके खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हिंसा की। उस दौरान अमेरिका के नये राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम का एलान होना था। उस दौरान ट्विटर ने कहा था कि श्री ट्रंप की ट्वीट से हिंसा के और भड़कने की आशंका के मद्देनजर प्रतिबंध लगाया गया है।
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