अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान की गिरफ्तारी ’कानूनी’ : न्यायालय
इस्लामाबाद, पाकिस्तान। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इमरान खान को अदालत के परिसर से दिन में गिरफ्तार करने के लिए रेंजर्स के कदम पर उठाये गये सवाल के जवाब में यह बात कही।
न्यायालय ने अदालत की अवमानना को लेकर इस्लामाबाद के पुलिस महानिरीक्षक और गृह सचिव को भी नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की परिस्थितियों के दौरान मौजूद वकीलों के साथ मारपीट और अदालत की इमारत को क्षति पहुंचाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने रजिस्ट्रार को जांच कर 16 मई तक रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया।
न्यूज रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में आज उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर गिरफ्तार किया गया था जब वह दो मामलों में अदालत में पेश हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची सहित देश भर के शहरों में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हैं।
पीटीआई ने सैनिकों पर लगाया आरोप :
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने जानकारी देते हुए कहा है कि, इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले ही उन्हें चारो तरफ से घेर लिया गया था। सैनिकों ने उनके वकीलों के साथ भी मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। जिसमें इमरान खान के वकील हुई मारपीट के बाद जख्मी हालत में दिखाई दे रहे हैं। वहीं, एक वीडियो इमरान खान की गिरफ्तारी भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में रेंजर्स धक्के मारकर इमरान खान को गाड़ी में बिठा रहे हैं। बता दें, इमरान खान द्वारा हाल ही में एक विवादित बयान दिया गया था और यह बयान ही उनकी गिरफ्तारी की मुख्य वजह बताया जा रहा है।
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